यह घोषणा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 29(1) (a) के अनुसार की गई है।
यह घोषणा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 29(1) (a) के अनुसार की गई है।