राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि यह आरक्षण मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी समुदायों के लिए लागू होगा। उन्होंने साफ किया कि इस कोटे में किसी तरह का आंतरिक आरक्षण नहीं रखा गया है
राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि यह आरक्षण मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी समुदायों के लिए लागू होगा। उन्होंने साफ किया कि इस कोटे में किसी तरह का आंतरिक आरक्षण नहीं रखा गया है