मृत ग्राहकों के खाते-लॉकर का क्लेम 15 दिन में निपटाएंगे बैंक, वरना भरेंगे जुर्माना; RBI लाया नया नियम

मृत ग्राहकों के खाते-लॉकर का क्लेम 15 दिन में निपटाएंगे बैंक, वरना भरेंगे जुर्माना; RBI लाया नया नियम

RBI New Rule: RBI ने मृत ग्राहकों के खाते और लॉकर क्लेम निपटाने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की है। देरी पर बैंक को मुआवजा देना होगा। जानिए नया नियम कब से लागू होगा और इससे ग्राहकों को क्या फायदा होगा?

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